Patna Coaching Firing Case: पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कल यानी सोमवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. वहीं, आज यानी मंगलवार को कोर्ट ने रौशन आनंद के साथसाथ उनके दो स्टाफ की भी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था.

उधर, खान सर उर्फ फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरीके के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी. इस पूरे मामले को लेकर खान सर के वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि फैजल खान के खिलाफ आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी. अब इस पूरे मामले में अगली तारीख पर पुलिस के द्वारा दिए गए डायरी पर बहस होगी. इसके बाद फिर न्यायालय का जो आदेश होगा. वह देखा जाएगा.
जेल जाने से बच गए खान सर
कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में खान सर को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. वह सलाखों के पीछे जाने से बच गए. पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कल यानी सोमवार को उन्होंने पटना के सिविल कोर्ट में एंटी सेपेटरी बेल फाइल की थी. आज इस पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.



