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RBI ATM Rules: एटीएम से पैसा न निकले और खाते से रकम कट जाए तो क्या करें?, जानिए बैंक और आरबीआई के नियम

RBI ATM Rules: एटीएम से नकदी निकालते समय कई बार ऐसा होता है जब बैंक से रुपये कट जाते हैं, लेकिन मशीन से राशि बाहर नहीं आती। इस तरह की घटना के बाद ग्राहक परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में घबराने की जरुरत नहीं क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में इस तरह के मामलों का समाधान होता है। आज हम वही प्रोसेस समझते हैं। 

RBI ATM Rules: एटीएम से पैसा न निकले और खाते से रकम कट जाए तो क्या करें?, जानिए बैंक और आरबीआई के नियम

तकनीकी समस्या के कारण होती है दिक्कत

बैंकिंग एक्सर्ट्स के अनुसार एटीएम से पैसा नहीं निकलने और खाते से राशि कटने की समस्य़ा की कारणों से हो सकती है। इनमें तकनीकी खराबी, नेटवर्क फेलियर या सिस्टम एरर प्रमुख कारण माने जाते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांश लेनदेन को बैंकिंग सिस्टम खुद ही पहचान लेता है। 

कुछ समय तक खाते पर रखें नजर

अगर एटीएम से नकद राशि नहीं निकली है और खाते से पैसे कट चुके हैं तो सबसे पहले कुछ समय इंतजार करना चाहिए। कई बार बैंक अपने स्तर पर असफल लेनदेन की पहचान कर ग्राहक के खाते में राशि खुद वापस जमा कर देता है। इसके लिए ग्राहक को अपने बैलेंस पर लगातार नजर रखनी चाहिए। SMS अलर्ट और मोबाइल बैंकिंग एप पर भी नजर बनाए रखना न भूले। 

लेनदेन से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी

अगर निर्धारित समय में खाते में पैसे नहीं आते तो लेनदेन से जुड़ी सभी जानकारियों को सुरक्षित रखना जरुरी है। इसमें एटीएम से प्राप्त ट्रांजैक्शन स्लिप, बैंक से मिला SMS, बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर शामिल हैं।

अगर ट्रांजैक्शन स्लिप उपलब्ध नहीं है तो ग्राहक को लेनदेन की तारीख, समय, निकाली गई राशि और एटीएम का स्थान नोट करके रखना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने के दौरान ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। 

बैंक में तुरंत दर्ज कराएं शिकायत

पैसा न वापस आने पर ग्राहक को बैंक की कस्टुमर सर्विस से संपर्क करना चाहिए। शिकायत फोन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या बैंक शाखा के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत के बाद बैंक ग्राहक को एक शिकायत या रेफरेंस नंबर प्रदान करता है। भविष्य में शिकायत की स्थिति जानने औऱ आवश्यक जानकारी देने के लिए इस नंबर को सुरक्षित रखना जरुरी होता है। 

आरबीआई के नियमों में ग्राहकों को सुरक्षा

RBI के नियमों के अनुसार असफल  एटीएम लेनदेन के मामलों में बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहक के खाते में राशि वापस जमा करनी होती है। इसी व्यवस्था के तहत ग्राहकों को उनके कटे हुए पैसे वापस मिलने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

 

 

 

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