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अब किसी भी डाकघर में करें लेनदेन, पोस्ट ऑफिस ने शुरू की नई सुविधा

डाकघर के ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है. अब कुछ चुनिंदा खाताधारक शाखा डाकघरों में आधार आधारित eKYC के जरिए बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पैसे जमा और निकासी कर सकेंगे. पहले यह सुविधा केवल विभागीय डाकघरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे शाखा डाकघरों तक भी बढ़ा दिया गया है.

अब किसी भी डाकघर में करें लेनदेन, पोस्ट ऑफिस ने शुरू की नई सुविधा

कितनी राशि जमा और निकाली जा सकेगी?

नई व्यवस्था के तहत eKYC पूरा कर चुके खाताधारक किसी भी शाखा डाकघर में बिना पेइन स्लिप भरे 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं. वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट धारक eKYC पूरा होने के बाद किसी भी शाखा डाकघर से 20,000 रुपये तक की निकासी भी बिना कागजी प्रक्रिया के कर सकेंगे. हालांकि, इससे अधिक राशि के लेनदेन के लिए मौजूदा कागजी प्रक्रिया का पालन करना होगा और संबंधित खाते वाले डाकघर से मंजूरी लेनी होगी.

किन खातों को मिलेगा फायदा?

यह सुविधा मुख्य रूप से निम्न खातों के लिए उपलब्ध होगी:

  • पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट
  • रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
  • सुकन्या समृद्धि अकाउंट

अगर इन खातों के धारकों ने eKYC पूरा कर लिया है, तो वे किसी भी शाखा डाकघर में यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

अब किसी भी डाकघर में हो सकेंगे लेनदेन

डाक विभाग ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. यदि ग्राहक ने आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, तो शाखा डाकघर केवल अपने ही नहीं बल्कि देश के किसी भी डाकघर में मौजूद पात्र खातों के लिए लेनदेन कर सकेगा.हालांकि, जिन खातों में आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उनमें लेनदेन केवल उसी शाखा डाकघर में संभव होगा जहां खाता संचालित है.

सभी खातों पर लागू नहीं होगी सुविधा

डाक विभाग के अनुसार eKYC सुविधा केवल सिंगल अकाउंट के लिए उपलब्ध होगी. नाबालिग और संयुक्त खातों को फिलहाल इस सुविधा के दायरे में नहीं रखा गया है.

मोबाइल नंबर और आधार लिंक होना जरूरी

eKYC में बदलाव तभी संभव होगा जब ग्राहक के CIF में आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों जुड़े हों.

डाक विभाग ने साफ किया है कि eKYC और आधार आधारित जमानिकासी सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा.

1 सितंबर 2026 से लागू होगा नया नियम

डाक विभाग ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से जिन खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, उनमें DREAM ऐप के जरिए कोई भी लेनदेन नहीं किया जा सकेगा.

डिजिटल सहमति के बाद होगा eKYC

मोबाइल नंबर और आधार से जुड़े खातों को ग्राहक की डिजिटल सहमति मिलने पर eKYC CIF में बदला जाएगा. इस दौरान UIDAI के डेटाबेस से ग्राहक का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता जैसी जानकारी प्राप्त की जाएगी.

मास्क्ड आधार नंबर होगा अनिवार्य

डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि खाते से जुड़े सभी दस्तावेजों में आधार नंबर को मास्क दिखाया जाए. यह नियम आधार की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.

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