पटना : कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है।

आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसके बाद खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों को मामले में सहआरोपी बनाया गया था।
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तीनों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने खान सर समेत तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी।
पिछली सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश तत्काल जारी नहीं हो सका और सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई थी। उन्होंने कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत की ओर से मिली अंतरिम सुरक्षा प्रभावी रहेगी।
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा अदालत ने उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की थी। इन मामलों पर अदालत ने पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।



