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PM Modi Degree Case : गुजरात हाइकोर्ट ने AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग खारिज की

PM Modi Degree Case : अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं– अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में टिप्पणियां करने पर मानहानि के मामले में अलग-अलग सुनवाई की उनकी याचिका को खारिज करने के निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती दी थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल-संजय सिंह की याचिका

न्यायमूर्ति एम आर मेंगडे की एकल पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों ने शहर की सत्र अदालतों द्वारा उनके आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में दोनों आप नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ दिए गए ‘व्यंग्यात्मक और अपमानजनक’ बयानों का हवाला देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दोनों नेताओंने अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग सुनवाई का अनुरोध किया था, जिनमें से एक यह भी था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग हैं और यहां तक ​​कि घटना की तारीखें भी भिन्न हैं।

अदालत ने दोनों नेताओं को समन जारी किया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 500 के तहत मामला बनता है। केजरीवाल और सिंह ने कथित तौर पर अप्रैल 2023 में ये टिप्पणियां तब की थीं, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था।

गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेसवार्ता और ट्विटर सहित सोशल मीडिया मंचों पर कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणियां की गई थीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि इन टिप्पणियों से गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे और इसी इरादे से इन्हें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से साझा किया गया था।

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