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चारा घोटाला केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली : चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह लालू यादव और अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ लंबित अपीलों का निपटारा छह महीने के भीतर करे।

चारा घोटाला केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी का तर्क था कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए अदालत जमानत समाप्त करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो अब तक लंबित है।

अपील पर सुनवाई में देरी को देखते हुए अदालत ने वर्ष 2021 में लालू यादव को जमानत दी थी। उस समय कहा गया था कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जमानत पर रहने की अनुमति रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इतने लंबे समय से जारी जमानत में इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह जमानत रद्द करने के पक्ष में नहीं है।

हालांकि, अदालत ने मामले के शीघ्र निपटारे पर जोर देते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लालू यादव और अन्य आरोपियों की अपीलों की सुनवाई अगले 6 महीने के भीतर पूरी की जाए। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर लालू यादव की जमानत बरकरार रखी, वहीं दूसरी ओर मामले के जल्द निपटारे की समयसीमा भी तय कर दी।

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