नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, खड़गे को अदालत में खुद पेश होकर जमानत लेनी होगी।

शिकायत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की थी और कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पहले इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन अब अदालत ने इसे आपराधिक प्रकृति का मामला मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जा सकता है।



