IndiaUttar Pradesh

UP में बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष बर्खास्त, हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने लिया एक्शन, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एका नगर पंचायत की भाजपा अध्यक्ष माया देवी सागर की कुर्सी चली गई है. शासन ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. वहीं, माया देवी सागर ने शासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

UP में बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष बर्खास्त, हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने लिया एक्शन, जानें पूरा मामला

यह पूरा मामला 2017 के नगर पंचायत चुनाव में उम्र से जुड़े विवाद का है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई जांच में माया देवी के शैक्षणिक अभिलेखों में जन्मतिथि 1 अगस्त 1988 दर्ज मिली. जांच के मुताबिक 10 नवंबर 2017 को नामांकन के समय उनकी उम्र करीब 29 साल 3 महीने थी, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित है. इसी आधार पर शासन ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया.

एसडीएम ने संभाला पंचायत का कामकाज

शासन के आदेश के बाद जसराना के एसडीएम ऋषभ पुंडीर एका नगर पंचायत पहुंचे और नगर पंचायत के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार संभाल लिया. अब उपचुनाव होने तक नगर पंचायत का संचालन जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा.

कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगीं माया देवी

वहीं, माया देवी सागर ने शासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. उनका दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनमें जन्मवर्ष 1986 दर्ज है और हाईस्कूल की अंकतालिका खो जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी. इसकी एफआईआर कॉपी भी उनके पास है। उन्होंने पद छीने जाने को गलत करार दिया.

न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा

माया देवी का कहना है कि वह शासन के आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगी और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. अब एका नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उपचुनाव की तस्वीर क्या होगी और इस मामले में कोर्ट का अगला रुख क्या रहता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

contact.satyareport@gmail.com

Leave a Reply