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चंडीगढ़ में कचरा अलग नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना, 10 लाख रुपये तक भरने होंगे

चंडीगढ़.

नगर निगम ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलाॅज2026 का ड्राफ्ट जारी कर शहरवासियों से 15 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रस्तावित उपनियमों में घरों और अन्य कचरा उत्पादकों के लिए स्रोत स्तर पर कचरे को चार श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा में अलग करना अनिवार्य किया गया है।

अलगअलग कचरा अधिकृत कलेक्टर को सौंपना होगा। ड्राफ्ट में कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर पहली बार 500, दूसरी बार 1,000 और इसके बाद 2,000 रुपये जुर्माना होगा। खुले में कचरा जलाने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 और इसके बाद 20,000 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है।

यहां भेजें सुझाव
निगम ने नागरिकों से ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां 15 दिन के भीतर ईमेल swmbylawsmcc@gmail.com या एमओएच कार्यालय में जमा करवाने को कहा है। ड्राफ्ट निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए सख्ती
100 किलो से अधिक प्रतिदिन कचरा पैदा करने वाली हाउसिंग सोसायटी, संस्थान, होटल, रेस्तरां, अस्पताल, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बल्क वेस्ट जनरेटर माने जाएंगे। इन्हें अपने परिसर में गीले कचरे का कंपोस्टिंग या बायोमेथनेशन के माध्यम से प्रसंस्करण करना होगा। साथ ही कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, रिकॉर्ड का रखरखाव और मासिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी पर सख्त दंड का प्रविधान किया गया है।

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