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नाबालिग लड़की से CRPF जवान ने किया दुष्कर्म, रात के अंधेरे में बच्ची को बनाया हवस का शिकार; चीखती रह गई पीड़िता..

नाबालिग लड़की से CRPF जवान ने किया दुष्कर्म, रात के अंधेरे में बच्ची को बनाया हवस का शिकार; चीखती रह गई पीड़िता

मध्यप्रदेश के सीधी जिले में से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि CRPF जवान ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बताया गया कि आरोपी 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया…

सीधी (सूरज शुक्ला): मध्यप्रदेश के सीधी जिले में से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि CRPF जवान ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बताया गया कि आरोपी 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। वह बच्ची के घर के पड़ोस में रहता है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के मझौली थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि 14 अगस्त की रात उनकी चार साल की बच्ची घर से बाहर गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले CRPF जवान ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करीब 9 बजे बच्ची रोते हुए वापस लौटी और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने 15 अगस्त को मझौली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बच्ची का स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दो टीमों में चार-चार पुलिसकर्मी शामिल किए गए थे। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर तलाश और घेराबंदी की। इसी दौरान आरोपी गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर मिला, जहां पुलिस ने उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया। मझौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी विशाल शर्मा के अनुसार, विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल सीधी भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में है और वह एक अगस्त को 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। आरोपी की उम्र करीब 59 वर्ष बताई गई है और वह अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाला था। वहीं, पीड़िता के माता-पिता मजदूरी करते हैं। बच्ची उनकी पहली संतान है। नाबालिग से जुड़े मामले में POCSO एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पुलिस ने पीड़िता की पहचान और गांव का नाम गोपनीय रखा है।

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