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​Flight Delay Compensation: फ्लाइट लेट हुई, कनेक्टिंग उड़ान छूटी, Airline पर 85 हजार का जुर्माना

Flight Delay Consumer Case: पटना के एक यात्री को फ्लाइट में देरी के कारण हुई परेशानी के मामले में उपभोक्ता फोरम से राहत मिली है। 

​Flight Delay Compensation: फ्लाइट लेट हुई, कनेक्टिंग उड़ान छूटी, Airline पर 85 हजार का जुर्माना

यात्री ने परिवार के साथ पटना से मुंबई होते हुए मंगलुरु जाने के लिए करीब 18,697 रुपये में टिकट बुक किए थे। उन्हें बेटे की मेडिकल काउंसलिंग में शामिल होने के लिए तय समय पर पहुंचना था, लेकिन पहली फ्लाइट में देरी के चलते उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई।

वैकल्पिक उड़ान, भोजनपानी की सुविधा नहीं मिली

यात्री के अनुसार, मुंबई पहुंचने के बाद एयरलाइन की ओर से न तो वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई और न ही लंबे इंतजार के दौरान भोजनपानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मजबूरी में उन्हें होटल , ट्रांसपोर्ट और दूसरी एयरलाइन से महंगे टिकट का खर्च उठाना पड़ा।

खराब मौसम के तर्क को फोरम ने किया खारिज

मामले को लेकर यात्री ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान एयरलाइन ने खराब मौसम को देरी की वजह बताया और इसे नियंत्रण से बाहर की स्थिति बताया। हालांकि, पटना जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन के तर्क को स्वीकार नहीं किया।

फोरम ने एयरलाइन की सेवा में कमी को माना

फोरम ने माना कि यात्री को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आयोग ने एयरलाइन की सेवा में कमी को देखते हुए यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया। यात्री द्वारा पेश किए गए होटल बिल, यात्रा खर्च और नए टिकट से जुड़े दस्तावेजों को भी आधार माना गया।

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