Meerut News: मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला जज कोर्ट संख्या12 ने अमित की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है. दोनों करीब 17 महीने से जेल में बंद हैं. अदालत अब 16 अक्टूबर को दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी. मृतक के परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

घर में मृत मिला था अमित
अभियोजन के मुताबिक, रविता और पड़ोसी अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग था. अमरदीप का अमित के घर आनाजाना था और वह अमित के साथ काम भी करता था. आरोप है कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची थी. 12 अप्रैल 2025 को अमित अपने घर में मृत मिला था. परिजनों को उसके शव के पास एक सांप दिखाई दिया था. इसके बाद उसकी मौत को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश किए जाने का आरोप लगा.
पोस्टमार्टम में खुला मौत का राज
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया. अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत सांप के डसने से नहीं, बल्कि दम घुटने से होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू की.
प्रेम प्रसंग से हत्या की साजिश तक
जांच के दौरान पुलिस को रविता और अमरदीप के प्रेम संबंध की जानकारी मिली. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. विवेचना के दौरान पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की, जिस पर सांप उपलब्ध कराने का आरोप था. पुलिस ने उसे मामले में सरकारी गवाह बनाया.
16 अक्टूबर को सजा पर फैसला
मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या12 में हुई. अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने और हत्या के बाद घटना को सर्पदंश का रूप देने से जुड़े साक्ष्य अदालत में पेश किए. बचाव पक्ष की दलीलें भी पूरी हो चुकी थीं. बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे अदालत ने रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया. अब 16 अक्टूबर को अदालत दोनों की सजा तय करेगी.


