FASTAG Annual Pass New Rule : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर नए नियम बनाए हैं, टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों की सुविधा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे पर रहने वाले गैर व्यावसायिक वाहनों को मासिक या सालाना पास की सुविधा दी जाएगी, जिसकी शुल्क कम रखी जाएगी।

लोकल्स को मिलेगी FASTag पेमेंट में छूट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर नए नियम बनाए हैं, इसके तहत नेशनल हाइवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए ₹3,000 का सालाना FASTag पास लाने की तैयारी की जा रही है। लोकल्स को मिलेगें ये फायदे
1. इस ₹3,000 वाले लोकल पास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्थानीय लोग सालभर में जितनी बार चाहें उस तय टोल प्लाजा को पार कर सकेंगे। उन पर ट्रिप्स की कोई पाबंदी नहीं होगी।
28% तक की सीधी बचत
वर्तमान व्यवस्था में स्थानीय लोगों को ₹350 प्रति महीने का लोकल डिजिटल पास लेना पड़ता है, जिससे सालभर का खर्च ₹4,200 आता है। इस सालाना पास के आने से सीधे ₹1,200 की बचत होगी और हर महीने पास रिन्यू कराने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।
सामान्य वाहनों के लिए नहीं मिलेगी ये सुविधा
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर रहने वाले सभी गैरव्यावसायिक वाहनों के लिए जो ₹3,075 का एनुअल पास मिलता है, उसमें सालभर में केवल 200 ट्रिप्स ही मिलती हैं।
लेकिन स्थानीय लोगों का यह ₹3,000 वाला पास सिर्फ उनके चुने गए टोल प्लाजा पर ही काम करेगा और वहां अनलिमिटेड ट्रिप्स देगा।
नियम और पात्रता
1. यह पास केवल गैरव्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप या वैन के लिए ही मान्य होगा।
2. आवेदन करने वाले का पता टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है, जिसे आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए सत्यापित किया जाएगा।
3. इस पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से एक्टिवेट किया जा सकेगा।



