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​IRCTC Travel Insurance: ट्रेन में सफर करने वाले करवा सकते हैं 45 पैसे में 10 लाख का बीमा, जानें रेलवे के नियम

IRCTC Travel Insurance: अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और अपनी टिकट IRCTC पर ऑनलाइन बुक करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी है, जब आप टिकट बुकिंग करते हैं, तो वहीं पर एक रेलवे यात्रा बीमा का ऑप्शन होता है। यह बीमा आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह कम प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा देती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें..

​IRCTC Travel Insurance: ट्रेन में सफर करने वाले करवा सकते हैं 45 पैसे में 10 लाख का बीमा, जानें रेलवे के नियम

कम प्रीमियम में 10 लाख तक का यात्रा बीमा

भारतीय रेलवे के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय केवल 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा मिलता है। यह एक वैकल्पिक सुविधा है जिसे टिकट बुक करते समय चुनना होता है। इस Insurance को लेने पर अलग अलग लोगों को अलग अलग कवर दिया जाता है। 

कितना मिलेगा बीमा कवर?

1. ट्रेन में यात्रा करते समय यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस बीमा के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।

2. अगर ट्रेन यात्रा के दौरान पूर्ण रुप से विकलांग जैसे दोनों आंखों या दोनों हाथपैर खो जाते है, तो उसे भी 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा।

3. अगर कोई आंशिक रुप से विकलांग होता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।  

4. अगर किसी को यात्रा के दौरान मामूली चोट आती है, लेकिन उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे क्लेम करने पर 2 लाख रुपये तत मिलेगा। 

इस बीमा से जुड़ी जरूरी बातें

1. यह एक ऑपशनल सुविधा है। जब आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प आता है, जिस पर क्लिक करके ‘yes’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

2. टिकट बुक करते समय ही बीमा के लिए नॉमिनी का विवरण भरना जरूरी होता है। यदि नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है, तो क्लेम के समय कानूनी उत्तराधिकारी को प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।

3. दुर्घटना होने की स्थिति में नॉमिनी या घायल व्यक्ति को 4 महीने के भीतर संबंधित बीमा कंपनी के पास लिखित आवेदन के साथ क्लेम करना होता है।

 4. यह सुविधा पैसेंजर और  लोकल ट्रेनों को छोड़कर, अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों पर लागू होती है।

5. ट्रेन के बाहर हादसा होने पर कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे।

 

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