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अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द की जमानत?

जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। मृतक के पोते नीरज कुमार ने जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अनंत सिंह के खिलाफ 67 आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया। वहीं, उनके वकील ने इस आंकड़े पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 13 मामले लंबित हैं।

2025 के चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या

यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इसी दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी।

पुलिस जांच में SUV से कुचले जाने की बात सामने आई थी, जबकि परिजनों ने गोली मारने के बाद गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया था। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था और 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

जेल में रहते हुए जीता था चुनाव

न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें नियमित जमानत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत को खत्म कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को मामले की जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया है। जांच पूरी होने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।

सत्‍य रिपोर्ट डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध अदालती आदेश और मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी पर आधारित है।

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