
नई दिल्ली: सहारा इंडिया में फंसे पैसे का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। अब पात्र जमाकर्ता पहले निर्धारित 50 हजार या 10 लाख रुपये की सीमा तक ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी दावा राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों की सहायता के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 तक 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेशकों को वापस की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। यानी किसी भी निवेशक को आवेदन जमा करने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
सहारा रिफंड के लिए जारी हुए तीन नए हेल्पलाइन नंबर
रिफंड प्रक्रिया में परेशानी का सामना कर रहे निवेशक अब इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 011-44716198
- 011-44716498
- 011-44716887
इन नंबरों के माध्यम से निवेशक आवेदन और रिफंड से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इन चार सहकारी समितियों के निवेशकों को मिलेगा लाभ
सहारा रिफंड योजना के तहत चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ता अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ।
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल।
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता।
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद।
कहां और कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन?
पात्र निवेशक सहारा रिफंड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल: https://mocrefund.crcs.gov.in
आवेदन के लिए निवेशकों को आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और जमा राशि से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद क्लेम जमा किया जा सकता है।
पहले आवेदन कर चुके निवेशकों के लिए भी जरूरी अपडेट
जिन निवेशकों ने पहले ही आवेदन किया था, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया या भुगतान असफल होने का संदेश मिला है, वे अपनी आवेदन संबंधी कमियों को दूर करके दोबारा दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके लिए सरकार ने री-सबमिशन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है।
री-सबमिशन पोर्टल: https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home
निवेशकों को पोर्टल पर बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद ही दोबारा आवेदन जमा करना चाहिए।
आवेदन के 45 दिनों के भीतर मिलेगी जानकारी
रिफंड प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा होने के बाद पहले 30 दिनों के भीतर संबंधित सहकारी समितियों की ओर से दावों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर निवेशक को SMS या पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति और फैसले की जानकारी दी जाएगी। इस तरह आवेदन से जुड़े निर्णय की जानकारी देने के लिए कुल 45 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।
निवेशकों को सलाह दी गई है कि चारों सहकारी समितियों से संबंधित अपने सभी पात्र क्लेम एक ही आवेदन फॉर्म में जमा करें। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा।
निवेशक इन बातों का जरूर रखें ध्यान
- रिफंड आवेदन के लिए किसी को भी पैसे न दें।
- आवेदन में गलती होने पर री-सबमिशन पोर्टल का इस्तेमाल करें।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी सही रखें।
- जमा राशि से संबंधित प्रमाण और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
- किसी अनजान व्यक्ति को बैंकिंग या आधार से जुड़ी गोपनीय जानकारी न दें।
सहारा रिफंड से जुड़ी इस नई व्यवस्था से उन पात्र निवेशकों को राहत मिल सकती है जो लंबे समय से अपनी जमा रकम वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, पूरी दावा राशि के लिए आवेदन करने की सुविधा का मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक को पूरी रकम का भुगतान स्वतः मिल जाएगा। भुगतान पात्रता और दावों के सत्यापन के अधीन रहेगा।
Satya Report डिस्क्लेमर: यह जानकारी उपलब्ध सरकारी सूचनाओं और रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर नियमों और पात्रता की जांच अवश्य करें।



