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RCom Fraud Case : एसबीआई के 2,929 करोड़ रुपये के ‘धोखाधड़ी’ मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी से की पूछताछ

RCom Fraud Case : नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उनके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत पर दर्ज कथित 2,929 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में बृहस्पतिवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अंबानी आज सुबह इस मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी मुख्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बैंक द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

RCom मामले में CBI का शिकंजा, अनिल अंबानी से हुई पूछताछ

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान में कहा, अनिल अंबानी 19 और 20 मार्च 2026 को दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होंगे, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के संबंध में की गई शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अंबानी का यहां पेश होना इस मामले में सभी एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एसबीआई के साथ कथित रूप से 2,929.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में अंबानी के खिलाफ पिछले साल अगस्त में मामला दर्ज किया था। एसबीआई की शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है। शिकायत के अनुसार कंपनी पर विभिन्न ऋणदाताओं का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह आंकड़े 2018 के हैं। सीबीआई ने अंबानी और आरकॉम के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया है।

SBI को नुकसान मामले में CBI की जांच तेज

सीबीआई के प्रवक्ता ने पिछले साल अगस्त में बयान में कहा था, आरोप है कि आरोपित व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश के तहत गलत जानकारी प्रस्तुत कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पक्ष में ऋण सुविधाएं स्वीकृत कराईं। प्रवक्ता ने कहा, अनिल डी अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों से इनकार करते हैं एवं विधिवत अपना बचाव करेंगे। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने मुंबई के कफ परेड स्थित अंबानी के आवास ‘सी विंड’ की भी तलाशी ली थी।

प्रवक्ता ने बताया कि एसबीआई द्वारा दायर शिकायत 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों से संबंधित है। बयान में कहा गया कि संबंधित समय में वह कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अनिल अंबानी ने सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष एसबीआई की घोषणा को विधिवत चुनौती दी है।

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