CrimeIndia

कोयलाम हत्याकांड में कोर्ट का कड़ा प्रहार—दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना भी

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिला न्यायालय के ADJ द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला की कोर्ट ने जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.बताते चलें कि कोर्ट ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोयलाम निवासी अजय कुमार को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी न्यायालय द्वारा लगाया गया है.वहीं अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर ठाकुर तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा.

कल्याणपुर पुलिस ने 29 नवम्बर 2021 की सुबह कोयलाम में बोरिंग के पास से एक युवक का शव बरामद किया था.जिसकी पहचान कोयलाम गांव निवासी कन्हैया साह के पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुईं थी.वहीं इस मामले में मृतक के पिता द्वारा थाना में पुलिस पदाधिकारी के सामने दिए गए फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

जिसमें कहा था कि उनका पुत्र शाम के समय घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा.मृतक के पिता ने पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर पुत्र की हत्या के दिये जाने की बात कही थी.मृतक के गले पर भी रस्सी का निशान पाया गया था.इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। इस फैसले से कई अन्य हत्या के आरोपियों में भी भय का माहौल बन गया होगा.

contact.satyareport@gmail.com

Leave a Reply