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औरंगाबाद : मोबाइल लोकेशन बना सबूत! नाबालिग अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

औरंगाबाद: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने मामले में अभियुक्त को दोषी करार किया गया है. मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया है.

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सासाराम के रहने वाले अभियुक्त शशीभुषण कुमार को भादंवि धारा -366 और 12 पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया. सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल 2026 निर्धारित किया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता को 20 मई 2024 की शाम बताया कि शौच के लिए जा रहे हैं.

लेकिन वापस नहीं लौटी तो खोजबीन के दौरान पता चला कि अमुक मोबाइल नंबर के व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कर बाइक से भगा ले गया है. प्राथमिकी के बाद पुलिस जांच में मोबाइल लोकेशन से पता चला कि दोनों राजस्थान में है. पुलिस दबाव से बरामद पीड़िता को एक माह बाद परिजनों को सौंप दिया गया था.

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