Uttar Pradesh

जेल में बंद आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका! दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में अपील खारिज

Satya Report: उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को एक अहम फैसले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील खारिज कर दी है। आपको बता दें कि यह अपील दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में दी गई सजा के खिलाफ दायर की गई थी।

जेल में बंद आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका! दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में अपील खारिज
जेल में बंद आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका! दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में अपील खारिज

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 से जुड़ा है, जिसमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगा था। इस मामले में नवंबर 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया था।

जानकारी के अनुसार, रामपुर सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और सभी की नजरें आज के फैसले पर टिकी थीं। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आजम खान की अपील को खारिज कर दिया, जिससे उनकी सजा बरकरार रहेगी। इस फैसले को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान इस समय रामपुर जेल में बंद हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार, अब इस फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील का रास्ता खुला है, जिस पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। .

वहीं, इस मामले में सीमा राणा ADGC ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आया है जिसमे आज़म खान पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है। वहीं, स्टेट से तरफ से सजा बढ़ाने की अपील पर अभी सुनवाई की डेट निर्धारित होगी।

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