Bihar

बिहार: बैक फुट पर राज्य सरकार,’एक बार परीक्षा’वाला आदेश रद्द, अब दूसरा एग्जाम दे सकेंगे सरकारी कर्मी

Satya Report: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाला अपना आदेश वापस ले लिया है. आदेश में कहा गया था कि विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा बार-बार कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है. इससे विभाग का अहम वक्त न केवल खत्म नष्ट होता है बल्कि कार्य के निष्पादन में गंभीर अवरोध होता है. इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर कोई पदाधिकारी या कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो उसे सरकारी सेवा से इस्तीफा देना होगा.

बिहार: बैक फुट पर राज्य सरकार,’एक बार परीक्षा’वाला आदेश रद्द, अब दूसरा एग्जाम दे सकेंगे सरकारी कर्मी
बिहार: बैक फुट पर राज्य सरकार,’एक बार परीक्षा’वाला आदेश रद्द, अब दूसरा एग्जाम दे सकेंगे सरकारी कर्मी

वहीं अब इस आदेश को वापस ले लिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.इस संबंध में सोमवार (20 अप्रैल) को नया आदेश जारी किया गया. जिसमें विभाग ने साफ किया कि 6 अप्रैल को जारी निर्देश अब लागू नहीं रहेगा. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

पुराने आदेश में क्या था

दरअसल पिछले 6 अप्रैल को राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से एक आदेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि विभाग के अधिनस्थ संवर्ग के विभिन्न पदाधिकारों और कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने एवं परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल खराब होता है बल्कि इससे काम प्रभावित होता है. इसी आधार पर विभाग ने परीक्षा देने पर सीमित प्रतिबंध लगाया गया था. .

एक बार परीक्षा देने की इजाजत

विभाग का कहना था कि एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के बाद सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारी कर्मियों को बार-बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के खिलाफ है. अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारी कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्टार के पद के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार दी जाएगी.

सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना होगा

इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है साथ ही साथ सबसे अहम यह कि आदेश में कहा गया था कि यदि कोई पदाधिकारी कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वह सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र है.

सरकार ने पुराना आदेश किया रद्द

अब इसी मामले में अपडेट सामने आया है नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से 20 अप्रैल को एक आदेश पत्र और जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारी, कर्मियों के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देने के संबंध में जारी पूर्व की आदेश संख्या को विचार के बाद तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है.

सरकार की तरफ से जारी किए गए पिछले आदेश के बाद से राज्य में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी. तब राज्य के विपक्षी दलों ने सीधे-सीधे सरकार के इस निर्णय पर अपनी उंगली भी उठाई थी. कई लोगों ने इसे कठोर और अव्यावहारिक बताया था.

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