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अब ATM से निकल सकेगा PF का पैसा, PM मोदी जल्द कर सकते हैं इस योजना की शुरुआत

Satya Report: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है.जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा सीधे ATM के जरिए निकाला जा सकेगा.इस नई सुविधा पर काम तेज़ी से चल रहा है, जिससे करोड़ों PF खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. कई सालों से चली आ रही कागजी पेचीदगियों से छुटकारा मिलने वाला है.

अब ATM से निकल सकेगा PF का पैसा, PM मोदी जल्द कर सकते हैं इस योजना की शुरुआत
अब ATM से निकल सकेगा PF का पैसा, PM मोदी जल्द कर सकते हैं इस योजना की शुरुआत

पीएफ का पैसा निकालने के लिए ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही कागजी पेचीदियों में उलझने की जरुरत होगी. केंद्र सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे तहत पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकाला सकेगा. ये प्रक्रिया उतनी ही आसान होगी जितना जितना बैंक से पैसा निकालना.

तकनीकी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया

सूत्रों के मुताबिक इस योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही शुरुआत करेंगे. इसे लेकर जितनी भी तकनीकी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया है. इसे लेकर एटीएम मशीन में ड्राय और फाइनल रन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
तकनीकी प्रक्रिया से जुडे अधिकारियों के मुताबिक पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ बना दिया गया है. यानी पीएफ खाता आपके सामान्य अकाउंट की तरह होगा. ईपीएफओ 3.0 के तहत खातों को बैंकिंग गेटवे से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही हैजिससे किसी भी वक्त आप एटीएम या यूपीआई के जरिए सीधे पैसे निकाल सकेंगे.

जारी किए जाएंगे विशेष कार्ड

सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए विशेष प्रकार के कार्ड जारी किए जा सकते हैं, जो सीधे PF खाते से जुड़े होंगे. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निकासी प्रक्रिया में देरी की समस्या भी कम होगी. इस प्रकिया का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. अब उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द अमल में लाया जा सकेगा.

अभी पैसा निकालने का ये है तरीका

मौजूदा समय में PF निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ऑनलाइन आवेदन है. इसके लिए खाताधारक को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करना होता है. इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाकर क्लेम विकल्प चुनना होता है. यहां कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म का चयन कर सकते हैं—जैसे पूरा PF निकालने के लिए Form 19, आंशिक निकासी के लिए Form 31 और पेंशन फंड के लिए Form 10C.

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