
अयोध्या गैंगरेप मामले में कोर्ट ने राजू खान को बीस साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. पूराकलंदर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी से जबरन गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोष मुक्त कर दिया था. वहीं आज दूसरे आरोपी राजू खान को सजा सुनाई है.
अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बीते दिन सपा नेता मोईद खान को बरी कर दिया था. वहीं आज नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, ₹50000 का जुर्माना लगाया है. पीड़िता के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था.
पीड़िता के परिजनों ने थाना पूराकलंदर में मामला दर्ज कराया था. कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था. मोईद खान व राजू खान का डीएनए टेस्ट डीएनए टेस्ट कराया गया था. मोईद खान का डीएनए टेस् नेगेटिव पाया गया था. नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था. हालांकि कोर्ट से बरी होने के बाद भी मोइद खान की जेल से बाहर आने की उम्मीद कम है, क्योंकि मोइद खान पर गैंगस्टर एक्ट लगा है. नाबालिक बालिका के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोईद खान के बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चलाया था.



