CrimeIndia

बलरामपुर: धमनी वन परिक्षेत्र में जंगली सुअर के अवैध शिकार मामले में कोर्ट सख्त, आरोपियों की जमानत खारिज

बलरामपुर: वन परिक्षेत्र धमनी के उपपरिक्षेत्र सनावल अंतर्गत परिसर झारा में जंगली सुअर के अवैध शिकार का मामला सामने आया है. आरोपियों द्वारा जंगली सुअर का शिकार कर उसके मांस को टुकड़ों में काटना, विक्रय करना तथा पकाकर खाने का अपराध पाया गया. इस संबंध में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 50, 51, 52 एवं 39(2) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22003/12, दिनांक 16.06.2025 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

प्रकरण में आरोपी अरुण पिता शिवनारायण, सुनील पिता राजकेश्वर, जितेन्द्र पिता रामकुमार एवं जयपाल पिता भुनेश्वर, सभी निवासी ग्राम त्रिशुली, तहसील रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार कर दिनांक 19.12.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल रामानुजगंज दाखिल किया गया था. परिक्षेत्र सहायक सनावल द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन पर सुनवाई करते हुए आज न्यायालय रामानुजगंज ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

प्रकरण में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु वनमण्डलाधिकारी के निर्देशन में वन परिक्षेत्राधिकारी धमनी द्वारा विशेष टीम गठित कर अलग-अलग दल रवाना किए गए हैं. फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी ने कहा कि वन्य प्राणियों के अवैध शिकार पर विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति है. इस प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की गई है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और सभी को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

वन परिक्षेत्राधिकारी अजय वर्मा ने कहा कि अवैध शिकार में शामिल आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर प्रावधानों में कार्रवाई की गई है. क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

contact.satyareport@gmail.com

Leave a Reply