इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की नौ मई के मामलों और पांच अन्य मामलों में दी गई अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ा दी है। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया कि 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अगली सुनवाई में या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित होंगे। पाकिस्तान से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार ‘डॉन’ की खबर के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने मंगलवार को अग्रिम जमानत आवेदनों पर सुनवाई की, जहां इमरान खान और उनकी पत्नी का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता शम्सा कयानी पेश हुईं।
27 जनवरी तक अंतरिम जमानत
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत की अवधि की मियाद बढ़ा दी और सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही यह निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। खान पर 9 मई के मामलों के अलावा, हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं।

चर्चित नौ मई के मामले खान के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा से संबंधित हैं, जिन्होंने 2023 में इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन किया था। नौ मई के मामलों के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं। तोशाखाना उपहारों से संबंधित फर्जी रसीदें जमा करने के आरोप में बुशरा बीबी के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। खान विभिन्न आरोपों में अगस्त 2023 से ही अडियाला जेल में कैद हैं, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के दो आरोपों में शनिवार को 17-17 साल कारावास की सजा सुनाई गई।
2023 से जेल में हैं इमरान खान
इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारी को लेकर इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद तोड़फोड़ और हिंसा से की थी। इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए जेल भेज दिया गया। इमरान अब अगस्त 2023 से जेल में हैं। अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखली के बाद वह अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को एक अदालत ने तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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