गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: दो साल पहले हुई पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के सनसनीखेज मामले में पेंड्रा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला मरवाही थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव का है. 30 सितंबर 2023 की रात करीब 7 से 8 बजे के बीच घरेलू विवाद के दौरान ध्रुवदास ने अपनी पत्नी पुष्पा बाई चौधरी पर किसी भारी एवं कठोर वस्तु से सिर और चेहरे पर लगातार प्रहार किए थे.
गंभीर रूप से घायल पुष्पा बाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने मर्ग कायम किया था, लेकिन पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृतका के परिजनों व अन्य गवाहों के बयानों तथा चिकित्सकीय जांच के बाद मामला स्पष्ट रूप से हत्या का पाया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हिंसक हमला बताया गया था.
पुलिस ने आरोपी ध्रुवदास चौधरी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर अदालत ने हत्या जानबूझकर करने का दोष सिद्ध पाया.
3 दिसंबर 2025 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी. आरोपी मुकदमे के दौरान लगातार न्यायिक हिरासत में ही था. फैसले के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया.




