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Haryana New LPG Rules 2026: पीएनजी (PNG) ग्राहकों के लिए बुरी खबर! अब नहीं रख पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने जारी किए सरेंडर के आदेश

Haryana New LPG Rules 2026: पीएनजी (PNG) ग्राहकों के लिए बुरी खबर! अब नहीं रख पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने जारी किए सरेंडर के आदेश

अमेरिका-इजराइल और इरान के बीच चल रही जंग से गैस को लेकर पैदा हुए हालात के बीच हरियाणा सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) गेस धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन उपलब्ध है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे और उन्हें तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इसे संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा PNG मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं, वहां घरेलू LPG की आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाए।

सरकार की ओर से यह फैसला मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में राज्य में LPG और PNG की उपलब्धता की समीक्षा की गई और उन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को PNG पर शिफ्ट करने की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां PNG इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है।

सरकार ने जारी किए ये आगदेश
जिन उपभोक्ताओं के घर में PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें घरेलू LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। PNG कनेक्शन होने के बाद कोई भी उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर का रीफिल नहीं ले सकेगा। जहां PNG मीटर पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं, वहां घरेलू LPG की आपूर्ति तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों को PNG कनेक्टिविटी से जुड़े सभी अनुमति मामलों को जल्द निपटाने और आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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