
हिसार : हिसार की अदालत ने हांसी के एक गांव की नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में 2 दोषी युवकों को 20-20 साल व प्रत्येक को 1 लाख 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग अनुसार अक्तूबर 2020 में पीड़िता की मां ने हांसी महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही 2 युवकों ने उसकी नाबालिगा बेटी को किसी बहाने से बुलाया और बहला-फुसलाकर गाड़ी हिसार हाईवे पर सुनसान जगह पर ले गए। वहां नाबालिगा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके बाद दोनों ने दुष्कर्म किया। आरोपी वीडियो व फोटो होने की बात कहकर ब्लैकमेल कर रहे थे और छोटे भाई को मारने की धमकी दे रहे थे। मामले का पता लगने पर पुलिस को शिकायत दी थी।
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