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प्रेम कहानी का खौफनाक अंत! युवती की हत्या करने वाले ड्राइवर को उम्रकैद

इटावा: : जनपद में दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए अपराधियों को सजा दी है.पहले मामले में युवती की निर्मम हत्या के दोषी ट्रक ड्राइवर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे मामले में चोरी के आरोपी को तीन साल के कारावास से दंडित किया गया है.

बकेवर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव के पास 18 अगस्त 2018 को एक युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ था. सुबह करीब पांच बजे गांव निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता ने सड़क किनारे युवती को जलती अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी.मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया.युवती के हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे मामला हत्या का प्रतीत हुआ.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ट्रक चालक राशिद उर्फ विक्की निवासी नगर बाबरपुर, औरैया का युवती से प्रेम संबंध था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि युवती उसके साथ रहने के लिए घर से गहने लेकर आई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया. इसी विवाद के चलते उसने युवती की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया.
पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. न्यायाधीश दिनेश गौंड ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.

वहीं, एक अन्य मामले में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले आरोपी पारस तिवारी उर्फ वंश निवासी बजरिया चौराहा को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया था.कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है.

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