

यूपी के प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी मुकेश पटेल को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, सोरांव में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है। समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। इसलिए आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना उचित है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि मृत्युदंड का अर्थ है फांसी पर लटकाकर मृत्यु देना।
कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सुनाया फैसला। स्पेशल जज पोक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि भोगीसराय, थाना सोरांव निवासी मुकेश पटेल को कोर्ट ने 103(1)/65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 के तहत दोषी ठहराया गया। मुकेश के खिलाफ सोरांव थाने में मु0अ0सं0-331/2024 दर्ज किया गया था।
वहीं, अमरोहा जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी अपने पति मेहराज के शव के पास वाली चारपाई पर सोई रही ताकि लोगों को यह लगे कि उसके पति पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया था। पुलिस के मुताबिक, इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मेहराज के पिता सुबह उसके घर गए और उसे चारपाई पर मृत पाया। पुलिस ने बताया कि पिपलोटी कलां गांव का रहने वाला मेहराज पेशे से राजमिस्त्री था।



