सीकर: पॉक्सो कोर्ट ने सीकर जिले की नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें पीड़िता की भाभी के भाई ने बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर दिए. पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को जीवनभर के लिए कारावास की सजा सुनाई और 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्धाज ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है. अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है. अभियुक्त ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाते हुए कम आयु की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया है और पीड़िता को ऐसा दंश दिया है जो आजीवन बालिका के साथ रहेगा. न्यायालय लिखना चाहेगा कि बालिकाएं मानवता की धरोहर है, उन्हें सम्मानपूर्वक बड़ा होने का हक है.
पीड़िता के अधिवक्ता हेमंत कुमार और लोक अभियोजक नागरमल कुमावत के अनुसार, 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना 2020 की है. पीड़िता घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता अस्पताल में भर्ती थे. तभी आरोपी (पीड़िता के भाभी का भाई था) ने घर में घुसकर बलात्कार किया. आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना कर उसे ब्लैकमेल किया, जिसके बाद पीड़िता ने जुलाई 2023 में उसने अपने माता-पिता को ये सारी बातें बताई.
पीड़िता की सगाई के बाद आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो-वीडियो उसके मंगेतर, पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों को भेज दिए. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-2 ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने के निर्देश दिए हैं.



