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राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले पर SC ने हाईकोर्ट को दिया निर्देश

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले पर SC ने हाईकोर्ट को दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को अहम निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह निचली अदालत में लंबित कार्रवाई पर चार महीने में फैसला ले.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से राजा भैया को जारी समन पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ भानवी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केस के मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन निचली अदालत की कार्रवाई का लंबे समय तक स्थगित रहना सही नहीं है इसलिए, हाईकोर्ट चार महीने में मामले पर फैसला ले.
यह मामला राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की ओर से दायर घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा हुआ है. भानवी सिंह ने यह याचिका दिल्ली की निचली अदालत में दाखिल की थी, जो फिलहाल लंबित है. निचली अदालत ने इस मामले में राजा भैया को समन जारी किया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में इन समनों पर रोक लगा दी थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मेरिट यानी तथ्यों और आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की. हालांकि यह स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित इस विवाद को देखते हुए हाईकोर्ट को समन पर रोक से जुड़े मुद्दे पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को चार महीने के भीतर इस मामले में अंतिम फैसला करने का निर्देश दिया. घरेलू हिंसा की मुख्य याचिका अभी दिल्ली की निचली अदालत में विचाराधीन है. हाईकोर्ट की ओर से समन पर लगाई गई रोक के चलते आगे की कार्यवाही प्रभावित हो रही थी.
यह मामला भानवी सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. दोनों अलग रह रहे हैं और तलाक का केस भी चल रहा है. भानवी सिंह ने पहले भी कई बार सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा मांग पर ध्यान देने का भरोसा दिया. राजा भैया की तरफ से अभी कोर्ट में कोई जवाब नहीं आया है.

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