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हाई कोर्ट का सख्त आदेश! नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, आरोपियों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई

हाई कोर्ट का सख्त आदेश! नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, आरोपियों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई

हाई कोर्ट का सख्त आदेश! नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, आरोपियों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका दिशा निर्देशों के साथ निस्तारित की है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यवधान डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जिला प्रशासन ने संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल के मुनाजिर खान की ओर याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रशासन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था कायम रखना हर हाल में सरकार की जिम्मेदारी है। एसपी व कलेक्टर यदि सोचते हैं कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी,
और वे नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से अन्यत्र तबादला करा लेना चाहिए।

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