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आपके बच्चे सोमवार से स्कूल जाएंगे या नहीं? जानें दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बाद क्या बदला

आपके बच्चे सोमवार से स्कूल जाएंगे या नहीं? जानें दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बाद क्या बदला

दिल्ली में हाईब्रिड मोड पर लगेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार शाम को GRAP-4 की पाबंदियां लागू किया है. जिसे सीवियर प्लस श्रेणी में रखा गया है. यह फैसला तब लिया गया जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुंच गया.

CAQM ने आदेश में कहा है कि AQI में और गिरावट को रोकने के लिए GRAP-4 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है. ग्रैप-4 के साथ ही स्टेज-1, 2 और 3 के तहत पहले से लागू पाबंदियां भी जारी रहेंगी. इस फैसले का असर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है.

दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बाद शिक्षा निदेशालय (DOE), एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं क्लास तक और 11वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में कराई जाए. यानी जहां संभव हो वहां ऑफलाइन (स्कूल में) और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लासेस संचालित की जाएंगी. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

10वीं और 12वीं के छात्र बाहर

हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है. बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इन दोनों क्लासेस की पढ़ाई पहले की तरह नियमित रूप से स्कूलों में ही जारी रहेगी. वहीं बाकी क्लासेस के लिए हाइब्रिड मोड का ऑप्शन छात्रों और उनके पैरेंट्स पर छोड़ा गया है. यदि पैरेंट्स चाहें तो उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का चयन कर सकते हैं.

टीचरों को दिए गए आदेश

सभी स्कूलों में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले की जानकारी तुरंत छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों तक पहुंचाएं. ऐसा इसलिए ताकि बच्चों के पैरेंट्स को परेशान नहीं होना पड़े. स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई का किसी तरह से नुकसान नहीं हो. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

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