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​​​​​​​​​नाबालिग भतीजी से चाचा ने किया दुष्कर्म… और फिर हत्या कर शव गाड़ी में रखा, जुर्म में आरोपी को मृत्युदंड की सजा..

​​​​​​​​​नाबालिग भतीजी से चाचा ने किया दुष्कर्म… और फिर हत्या कर शव गाड़ी में रखा, जुर्म में आरोपी को मृत्युदंड की सजा..

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। जहां एक नाबालिग भतीजी के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई। बताया गया कि बच्ची अपनी दादी के घर कन्या पूजन पर गई थी। इसी दौरान चाचा ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के जुर्म में उसके चाचा को मौत की सजा सुनाई।

दरअसल, यह घटना पिछले वर्ष छह अप्रैल की बताई गई है। यहां पुलिस को मोहन नगर थानाक्षेत्र में एक बालिका के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दलों ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान, बच्ची सड़क किनारे खड़े एक वाहन में अचेत अवस्था में मिली। आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पोस्टमार्टम एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या से पहले बच्ची का यौन शोषण किया गया था।

वहीं, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया तथा बाद में उसके बयान के आधार पर अन्य सामान बरामद किया गया। जांच में पता चला कि बच्ची नवरात्र के दौरान पड़ोस में अपनी दादी के घर कन्या भोजन के लिए गई थी, तब उसके 24 वर्षीय चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर शव को पड़ोसी की कार में रख दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

दुर्ग के अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, विशेष न्यायालय (पॉक्सो) अनीश दुबे की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 और ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बीएनएस) की धारा 103(1) और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह(1) और बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अभियुक्त को मौत की सज़ा सुनाई है।

दोनों धाराओं के तहत पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को बीएनएस की धारा 238(ए) के तहत पांच साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार सजाएं एक साथ चलेंगी। 

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