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2 गर्म समोसे की लड़ाई, वाराणसी कोर्ट तक आई; जज के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

Varanasi News: वाराणसी में दो गर्म समोसे मांगने को लेकर हुआ विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है. आरोप है कि गर्म समोसे मांगने पर मिठाई दुकान के मालिक और उसके साथियों ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की और उनकी जेब से 19,500 रुपए व सोने की चेन छीन ली. घटना के करीब छह महीने बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है.

ठंडे समोसे मिलने पर गर्म करने को कहा था

मामला पाण्डेयपुर निवासी अधिवक्ता शिवशंकर सिंह से जुड़ा है. बताया गया कि 22 फरवरी को वह चंदौली से वाराणसी आ रहे थे. रास्ते में भूख लगने पर वह जाल्हूपुर बाजार में एक मिठाई की दुकान पर रुके और दो समोसे मांगे. आरोप है कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने उन्हें ठंडे समोसे दे दिए. इस पर शिवशंकर सिंह ने समोसे गर्म करने के लिए कहा. अधिवक्ता के मुताबिक, इसी बात को लेकर दुकान मालिक गुप्तेश्वर सिंह ने उनसे अभद्रता की.

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विवाद बढ़ा तो मारपीट का आरोप

शिवशंकर सिंह का आरोप है कि समोसे गर्म करने की बात कहने के बाद विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दुकान मालिक, उसका बेटा और एक कर्मचारी समेत अन्य लोग उनके साथ मारपीट करने लगे. अधिवक्ता का दावा है कि मारपीट के दौरान उनकी जेब से 19,500 रुपए और सोने की चेन भी छीन ली गई. घटना के बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से करने की कोशिश की.

थाने में FIR नहीं हुई तो पुलिस कमिश्नर से मिले

अधिवक्ता के मुताबिक, वह शिकायत लेकर चौबेपुर थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी FIR दर्ज नहीं की गई. उनका आरोप है कि उन्हें करीब तीन घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया. इसके बाद उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले की शिकायत की. बताया गया कि पुलिस कमिश्नर की ओर से कार्रवाई का भरोसा दिया गया और थाने से रिपोर्ट भी तलब की गई, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ.

कोर्ट की शरण में पहुंचे अधिवक्ता

लगातार शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने पर शिवशंकर सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. करीब छह महीने बाद एसीजेएम कोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद 14 अगस्त को चौबेपुर थाने में FIR दर्ज की गई. पुलिस ने मिठाई दुकान के मालिक गुप्तेश्वर सिंह, उनके बेटे सोमेश्वर सिंह समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191 , 115 , 352, 351 और 309 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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