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 दिल्ली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया। उसने पुलिस के सामने कहा कि वह नपुंसक है …

 दिल्ली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया। उसने पुलिस के सामने कहा कि वह नपुंसक है …

Delhi Crime: दिल्ली से कुछ दिनों पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां फुटपाथ पर अपने पिता के साथ सो रही बच्ची का अपहरण कर कैप ड्राइवर ने दुष्कर्म कर दिया था. उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, बताया जा रहा है कि आरोपी नपुंसक है. आरोपी कैब ड्राइवर की पहचान बबलू (29) के तौर पर हुई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (यौन अक्षमता) की समस्या है और वह नपुंसकता की जांच में पॉजिटिव पाया गया है.

आरोपी ने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने गाड़ी की पिछली सीट पर लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया. पूछताछ के दौरान कैब ड्राइवर ने बताया कि वह करीब 15 दिन पहले ही बिहार से लौटा था. उसने महरौली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रही लड़की को देखा और उसे अगवा करके अपनी कार में बिठा लिया. जैसे ही गाड़ी चलने लगी, लड़की जाग गई और अपने पिता को पुकारने लगी, जिसकी वजह से पिता की नींद खुल गई. पिता कार के पीछे दौड़े और डंडा फेंककर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नाबालिग को लेकर भाग निकला.

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

इसके अलावा, आरोपी ने कबूल किया कि उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इसके बाद वह उसे फरीदाबाद-गुरुग्राम बॉर्डर के पास एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले गया, जहां उसने उसकी हत्या कर दी और शव को पत्थरों के ढेर के नीचे फेंक दिया.

कहां का रहने वाला है आरोपी?

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी बबलू बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है और 5 साल के दिल्ली में रह रहा है. कैब ड्राइवर बनने से पहले वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. पुलिस ने बताया कि बिहार में उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्ता की कोशिश के 2 मामले भी शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस आरोपी से जुड़ी तीन बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि उसके ऑनबोर्डिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी मांगी जा सके. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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