
Madhya Pradesh High Court Verdict: ‘तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं.’हत्या के एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने पति पर पत्नी की इस टिप्पणी को उकसावा माना है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में पति की सजा कम कर दी है. दरअसल, ‘तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं’ पत्नी के यह कहने पर पति ने तैश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अननिंद्र कुमार सिंह की बेंच ने मामले में यह भी कहा कि अगर आरोपी अपनी पत्नी की हत्या के इरादे से वहां गया होता तो वह घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता. अदालत ने यह भी कहाकि यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने बार-बार पत्नी के ऊपर पत्थर से हमला किया. कुछ चोटें घटनास्थल पर मौजूद पत्थरों पर गिरने के चलते भी लग सकती हैं.
उम्रकैद की जगह काटनी होगी 7 साल जेल
पत्नी की हत्या मामले में पति की सजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कम कर दी है. आरोप है कि ‘तुम्हारी जैसे 1000 पति रख सकती हूं’ सुनकर पति ने तैश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. कई सालों तक चले केस में ट्रायल कोर्ट ने मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा था. यहां पर तर्कों के आधार पर हालात के मद्देनजर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति की उम्रकैद की सजा को बदलकर सात साल के सश्रम कारावास में तब्दील कर दिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अननिंद्र कुमार सिंह की बेंच फैसले में टिप्पणी की कि यह दिखाता है कि पति की कोई वैल्यू नहीं है. यह न सिर्फ पति बल्कि उसके इंसानी अस्तित्व के लिए भी खतरा है. ऐसी टिप्पणी सुनकर पति ने आपा खो दिया और घटना को अंजाम दिया.



