Police Gender Guidelines: देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रहमुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ड्राफ्ट को मंजूर कर दिया है। यह ड्राफ्ट भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिए हैं कि सभी अदालतें और पुलिस FIR और चार्जशीट में इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट, पुलिस एफआई और चार्जशीट में कॉल गर्ल की जगह सेक्स वर्कर और रखैल की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।



