
सुल्तानपुर। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पूर्व में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए कोषाध्यक्ष पद को अब अनारक्षित कर दिया है, जबकि महासचिव पद को इस वर्ष महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करते हुए कोषाध्यक्ष पद को अनारक्षित कर दिया है। वहीं महासचिव पद इस वर्ष महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेगा। गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था।
15 दिन में चुनाव कराने का निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को जिला बार एसोसिएशन सुल्तानपुर का चुनाव 15 दिन के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब एल्डर्स कमेटी द्वारा आरक्षण का नया रोस्टर तैयार कर चुनाव की आगामी प्रक्रिया तय की जाएगी। गुरुवार को हाईकोर्ट में बार की ओर से एल्डर्स कमेटी सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष शिवमंगल शुक्ल ने पैरवी की।
वहीं रोहित अवस्थी, सूर्यनाथ यादव, राकेश पांडेय, मदन तिवारी, रवि पांडेय, अंकित सिंह, अखिलेश शुक्ल, बद्री प्रसाद पांडेय समेत अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। एल्डर्स कमेटी सदस्य शिवमंगल शुक्ल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में चुनाव की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अब नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कार्यक्रम तैयार होगा और मतदान की तारीख तय की जाएगी। इस फैसले के बाद महासचिव पद पर महिला आरक्षण को लेकर चल रहा असमंजस भी दूर हो गया है। अब इस पद पर महिला अधिवक्ताओं के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।



