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Sitapur News : कांग्रेस ऑफिस बेदखली मामले में अंतरिम राहत से हाईकोर्ट का इनकार, 55 साल से किराया न देने पर उठे सवाल

सीतापुर, अमृत विचार : शहर के कांग्रेस कार्यालय से जुड़े बेदखली मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नगर पालिका के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद सीतापुर के बेदखली आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने अंतरिम रोक की अर्जी खारिज की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नजूल संपत्ति के प्लॉट संख्या 244/1, मोहल्ला तामसेनगंज/घंटाघर से याचिकाकर्ताओं का नाम हटाने और बेदखली का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने 1971 से कब्जे में होने और छह फरवरी 1971 को 320 रुपये किराया जमा करने का दावा किया। अदालत ने पाया कि वैध आवंटन या कानूनी कब्जे के समर्थन में ठोस दस्तावेज नहीं हैं। साथ ही 55 वर्षों से किराया जमा नहीं हुआ। अदालत ने प्रतिवादियों को काउंटर और याचिकाकर्ताओं को प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया।

 

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