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क्या आपके नाम पर भी हैं ज्यादा सिम कार्ड तो हो जाएं सावधान, 24 अगस्त से बदल रहे हैं नियम

अगर आपके नाम पर कई मोबाइल सिम कार्ड चल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार अब तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले लोगों पर नियमों को और सख्ती से लागू करने जा रही है. 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नया सिम जारी करने से रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी होगी.

दूरसंचार विभाग ने 17 अगस्त को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अगर कोई ग्राहक पहले से तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन ले चुका है और उसके बाद नया सिम लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उसकी पहचान करनी होगी. ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि निर्धारित सीमा पूरी होने के कारण उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता.

कितने सिम कार्ड रख सकते हैं?

ध्यान देने वाली बात यह है कि की सीमा कोई नया नियम नहीं है. 9 अगस्त 2012 से देश में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है. यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और अलगअलग लाइसेंस प्रोवाइड सर्विस एरिया को मिलाकर लागू होती है. हालांकि, जम्मूकश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 9 नहीं, बल्कि 6 मोबाइल कनेक्शन की है. यानी अगर आपके नाम पर अलगअलग कंपनियों के सिम हैं, तो उनकी संख्या भी कुल सीमा में ही गिनी जाएगी.

अब सरकार कैसे करेगी निगरानी?

नए निर्देशों को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग ने का इस्तेमाल करने को कहा है. यह प्लेटफॉर्म अलगअलग टेलीकॉम ऑपरेटरों से मिलने वाली ग्राहक जानकारी को एक जगह जोड़कर यह पता लगाने में मदद करेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं.

ग्राहक को नया सिम लेते समय अपने नाम पर पहले से मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी Customer Application Form में देनी होगी। इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनी या किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया का कनेक्शन भी शामिल होगा।

23 अगस्त से फोटो भी उपलब्ध होगी

DoT के निर्देशों के मुताबिक, 23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो उपलब्ध होगी, जो निर्धारित सीमा तक पहुंच चुके हैं. टेलीकॉम कंपनियां नया सिम जारी करते समय इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकेंगी. अगर ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन पाए जाते हैं, तो नया सिम देने का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.

नियम का पालन करें

टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP के साथ 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह जोड़ने के लिए कहा गया है. तब तक अगर किसी ग्राहक के नाम पर सीमा से अधिक कोई मोबाइल कनेक्शन एक दिन के लिए भी सक्रिय हो जाता है, तो उसे तुरंत निलंबित करना होगा, जब तक मामला स्पष्ट न हो जाए. सरकार का मकसद साफ है हर व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या तय सीमा के भीतर रहे और नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो. इसलिए अगर आपके नाम पर कई सिम कार्ड हैं, तो एक बार उनकी संख्या जरूर जांच लें.

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