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Hardoi News : 2.80 करोड़ की चोरी, आरोपी सनी को नहीं मिली जमानत, मालिक को दिया था जहर

हरदोई, अमृत विचार। मालिक और उसकी पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने और अलमारी में रखी 2.80 करोड़ रुपये की नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी सनी गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जहरीला पदार्थ मिलाकर उड़ाई थी 2.80 करोड़ की नकदी

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी पंकज अग्रवाल के घर पर परचून और दालचावल का थोक कारोबार होता है। उनके यहां काम करने वाले कुलदीप, दिव्यांशू और शोभित रात में घर के बरामदे में सोते थे। आरोप है कि 16/17 जुलाई 2026 की रात तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची और वादी व उनकी पत्नी की सब्जी में जहरीला पदार्थ मिला दिया। दोनों के बेहोश होने के बाद अलमारी की चाबी निकालकर उसमें रखी व्यापार की 2.80 करोड़ रुपये की नकदी चोरी कर ली गई।

आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सनी गुप्ता को निर्दोष बताया। अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि सनी मेहनतमजदूरी करता है और पुलिस ने उसके मातापिता के घर से रुपये बरामद कर उसे मामले में फर्जी तरीके से फंसाया है।

50 हजार रुपये और बाइक बरामदगी का दावा

वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी सनी के कब्जे से 50 हजार रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा अन्य सहअभियुक्तों के कब्जे से 1 करोड़ 26 लाख 12 हजार 300 रुपये बरामद किए जाने की बात कही गई। अभियोजन के मुताबिक सनी की निशानदेही पर चोरी की रकम से खरीदी गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।

हत्या की नीयत से जहर देने का भी आरोप

विवेचना के दौरान वादी के बयान में सनी समेत अन्य आरोपियों पर हत्या की नीयत से सब्जी में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप भी सामने आया। मामले में बरामदगी, विवेचना में सामने आए तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने सनी गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 

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