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​1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 12 सितंबर तक मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं : अनिंदिता मित्रा

चंडीगढ़  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 है। यह जानकारी पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने आज यहां साझा की।

​1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 12 सितंबर तक मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं : अनिंदिता मित्रा

मित्रा ने आगे बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का साथसाथ निपटारा किया जा रहा है और यह प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 12 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने पंजाब राज्य के सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपने मतदाता संबंधी विवरणों की जांच कर लें और यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसे 12 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत कर दें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने विशेष रूप से पंजाब राज्य के उन सभी युवाओं से अपील की, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, कि वे फॉर्म नंबर 6ए भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पहले ही 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में मौजूद है, वह अपने विवरण में सुधार, पता बदलने या अन्य विवरणों को अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा करवा सकता है।

इस संबंध में आवेदन ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पर, मोबाइल ऐप के माध्यम से, बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए ऑफलाइन अथवा ईआरओ/एईआरओ के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
श्रीमती मित्रा ने जोर देते हुए कहा, “मतदान केवल एक नागरिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, जिसके माध्यम से युवा नागरिक सक्रिय रूप से देश के शासन और भविष्य को आकार देते हैं।”

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