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​बच्चों ने दी मां के खिलाफ गवाही, प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या… दोनों को उम्र कैद

जिस घर में बच्चों को मां की गोद में सुकून और पिता की छांव में सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं करीब 2 साल बाद पहले हुई हत्या की वारदात का सच अब अदालत में बच्चों की गवाही से सामने आया है. ग्रेटर नोएडा के बिरोड़ी गांव में जुलाई 2024 को हुए महेश हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी प्रहलाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

​बच्चों ने दी मां के खिलाफ गवाही, प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या… दोनों को उम्र कैद

दोनों पर 2020 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में सबसे अहम गवाही मृतक के नाबालिग बच्चों की रही. अभियोजन के मुताबिक, प्रहलाद परिवार के संपर्क में था और बच्चे उसे मां कहकर बुलाते थे. घटना वाले दिन बेटी ने अपनी मां पूजा और प्रहलाद को आपत्तिजनक स्थिति में देखने की बात अदालत में बताई.

उसने बताया कि जब उसने अपनी मां और आरोपी प्रहलाद को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो इसकी जानकारी अपने पिता महेश को दी. इसी बात को लेकर महेश और प्रहलाद के बीच विवाद हुआ.

आरोपी प्रहलाद ने महेश पर कैंची से किया था वार

अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान प्रहलाद ने कैंची से महेश पर हमला कर दिया. बच्चों ने अदालत में घटना के संबंध में गवाही दी और प्रहलाद पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया. अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि पूजा और प्रहलाद के बीच संबंधों का महेश विरोध करता था और इसी विवाद के चलते हत्या की गई.

पुलिस के मुताबिक, महेश अपनी पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ बिरोड़ी गांव के सुलभ शौचालय परिसर में रहता था और वहां केयरटेकर के तौर पर काम करता था. 1 जुलाई 2024 को वह शौचालय की छत पर मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद बीटा2 थाने में पूजा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

दो साल बाद आया अदालत का फैसला

जांच के दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी प्रहलाद को गिरफ्तार किया. विवेचना में दोनों के बीच संबंध और महेश की हत्या के पीछे विवाद की बात सामने आई. इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को साबित करने का प्रयास किया.

मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह की अदालत ने पूजा और प्रहलाद को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोनों पर 2020 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में बच्चों की गवाही को अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी के तौर पर पेश किया गया था.

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