
सुलतानपुर, अमृत विचार : नन ओवेन मटेरियल के नाम पर 11.67 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।
वादी के अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी के मुताबिक कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के ओमनगर निवासी वादी रानू पांडेय ने नन ओवेन मटेरियल खरीदने के लिए उड़ीसा की एडी रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2020 में अलगअलग चेकों के माध्यम से कुल 11,67,200 रुपये भेजे थे। आरोप है कि कंपनी की ओर से भेजा गया माल खराब गुणवत्ता का होने पर उसे वापस कर दिया गया। इसके बाद न तो दोबारा माल भेजा गया और न ही रकम लौटाई गई। रुपये मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में तीन आरोपियों उड़ीसा के बालसर जिले के थाना रेमुना के ओरीपल इण्डस्ट्रीज कालेज रोड़ निवासिनी ऊषा बेहरा , सुब्रान्सो शेखर दास व संजय दास के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि सेल्स मैनेजर जयश्री को विवेचना में क्लीनचिट दी गई। कोर्ट में समन के बाद हाजिर न होने पर सीजेएम ने आरोपियो के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
किशोरी से दुराचार का आरोपी दोषी करार
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थानाक्षेत्र के एक गांव में बोते साल 13 वर्षीय किशोरी से घर में घुसकर दुराचार करने के दोषी सुरजीत निषाद को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया जिसे शुक्रवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई जायेगी। विशेष लोक अभियोजक राजेश दूबे के मुताबिक 20 जुलाई 2025 की घटना में पीडिता की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने घर में बोरी मांगने के बहाने घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। तहरीर पर दर्ज हुए केस में पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से पेश छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया है जिसको शुक्रवार जेल से तलब कर को सजा सुनाई जायेगी।
फुजैल हत्याकांड में गवाही टली, 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई
धम्मौर थाना क्षेत्र के शाहपुर सरकण्डेडीह गांव में जुलाई 2024 में हुए फुजैल हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अभियोजन गवाह की गवाही नहीं हो सकी। शोक प्रस्ताव के कारण जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख नियत की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि मामले में गुरुवार को अभियोजन गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन शोक प्रस्ताव के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी। अब निर्धारित तिथि पर गवाही होगी। अभियोजन के मुताबिक, 8 जुलाई 2024 की रात पुरानी रंजिश को लेकर फुजैल को मस्जिद के पीछे कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। मामले में नय्यर उर्फ बंगाली, अरसद, मिनहाज समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।



