: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने Celevida GLP+ के विज्ञापन और उत्पाद से जुड़े दावों को लेकर , , समेत कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है। FSSAI ने इन दावों को गैरअनुपालन वाला और भ्रामक बताते हुए संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा है। इसके अलावा नियामक ने एक्सपायर्ड और सड़े खाद्य उत्पाद बेचने के मामले में Shreyash Retail का लाइसेंस सस्पेंड किया है, जबकि तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशेष वाली खुली किशमिश के मामले में के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी दी है।

FSSAI takes action against M/s Dr. Reddy’s and Nestle Health Science Limited, M/s Nex International and M/s Shreyash Retail Pvt. Ltd. for noncompliant advertising and misleading claims, sale of unsafe food, and sale of… pic.twitter.com/JveObTNcIA
— ANI October 8, 2026
Celevida GLP+ के दावों पर FSSAI का नोटिस
FSSAI ने Dr Reddy’s, Nestle Health Science Limited, Tirupati Wellness Pvt Ltd, Flipkart India Pvt Ltd, Amazon Seller Services Pvt Ltd और Netmeds Healthcare Ltd को Celevida GLP+ के विज्ञापन और दावों को लेकर नोटिस जारी किया है । ये नोटिस ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के प्रचार से जुड़े मामलों में जारी किए गए हैं। कंपनियों से पूछा गया है कि Food Safety and Standards Act, 2006 और उससे जुड़े नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
GLP1 और GIP थेरेपी से जोड़कर प्रचार
FSSAI के मुताबिक Celevida GLP+ को “” जैसे दावे के साथ प्रचारित किया गया। नियामक ने कहा कि उत्पाद के नाम और GLP1/GIP थेरेपी से जुड़े दावों के बीच ऐसा संबंध बनाया गया, जिससे उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद की उपयोगिता को लेकर भ्रामक धारणा बन सकती है।
FSSAI ने यह भी कहा कि Celevida GLP+ नाम और थेरेपी से जुड़े दावों ने उत्पाद को एक विशेष शारीरिक स्थिति के लिए उपयुक्त दिखाने का प्रभाव पैदा किया।
लीन मसल्स और मसल्स स्ट्रेंथ के दावे पर भी आपत्ति
नियामक ने Celevida GLP+ के विज्ञापन में लीन मसल्स बनाए रखने, मसल्स स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने और लीन मास को सुरक्षित रखने जैसे दावों पर भी आपत्ति जताई है। FSSAI के अनुसार इन दावों से उत्पाद को संपूर्ण पोषण देने वाले उत्पाद या Meal Replacement के रूप में समझे जाने की संभावना बनती है।
FSSAI ने उत्पाद की बिक्री से जुड़ा है। FSSAI के अनुसार प्राथमिक खाद्य विश्लेषक की जांच में किशमिश के सैंपल में तय अधिकतम सीमा से
ज्यादा कीटनाशक अवशेष पाए गए।
कंपनी ने खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील की थी। इसके बाद सैंपल को दोबारा जांच के लिए Referral Laboratory भेजा गया। Referral Laboratory ने भी सैंपल को असुरक्षित पाया।
किशमिश में तय सीमा से ज्यादा मिले कीटनाशक
Referral Laboratory की जांच में Benomyl और Carbendazim तथा Lambda Cyhalothrin जैसे कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा पाए गए। इसके बाद FSSAI ने संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ Food Safety and Standards Act के तहत प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी दी।



