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गढ़वा में नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जाने का आरोप, ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़ा; पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार.

गढ़वा में नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जाने का आरोप, ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़ा; पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार.

मझिआंव, गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के मझिआंव में एक शिक्षक पर दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ शारीरिक शोषण का प्रयास करने का आरोप लगा है। मामले में छात्रा के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

स्कूल ड्रेस में छात्रा को बाइक से ले जाने का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को आरोपी शिक्षक कथित तौर पर छात्रा को स्कूल ड्रेस में बाइक से गढ़वा की ओर ले जा रहा था। ओखरगाड़ा के पास ग्रामीणों को दोनों की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने बाइक रुकवा दी। ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद उसे मझिआंव लाया गया।

चाचा की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, छात्रा के चाचा के लिखित आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 96/2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत कार्रवाई की गई है।

शिकायत में आरोपी शिक्षक राम करेश राम, निवासी खुरी गांव, थाना चिनिया, पर छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और शारीरिक शोषण का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी है।

छात्रा ने तबीयत खराब होने का दिया था आवेदन

स्कूल की शिक्षिका सिमरन कुमारी ने बताया कि छात्रा ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी। शिक्षिका के मुताबिक, छुट्टी मिलने के बाद छात्रा कहां गई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी।

घायल शिक्षक का अस्पताल में कराया गया इलाज

ग्रामीणों द्वारा शिक्षक को पकड़े जाने और मारपीट किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल शिक्षक को अपने कब्जे में लेकर रेफरल अस्पताल में इलाज कराया। इसके बाद गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर गढ़वा जेल भेज दिया गया।

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। नाबालिग से जुड़े मामले में उसकी पहचान उजागर करने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और पुलिस के हवाले से दी गई जानकारी पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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