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दुर्ग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से मारपीट और धमकी, 99 हजार रुपये लेने का आरोप; पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

दुर्ग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से मारपीट और धमकी, 99 हजार रुपये लेने का आरोप; पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में काम दिलाने के नाम पर एक महिला से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और 99 हजार रुपये लेने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय शुभम सराहुकी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

महिला ने मोहन नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को 37 वर्षीय लता महिलांगे ने मोहन नगर थाने में लिखित शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि शुभम सराहुकी ने उसे काम दिलाने का भरोसा दिया। इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर पैसे ले लिए गए।

शिकायत में महिला ने बताया कि उससे 80 हजार रुपये नकद और 19 हजार रुपये ऑनलाइन माध्यम से लिए गए। इस तरह कुल 99 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मोहन नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3), 115(2), 308(2) और 308(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से की सतर्क रहने की अपील

इस मामले के बाद दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी या काम दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों के प्रति सतर्क रहें। किसी भी व्यक्ति के आश्वासन पर बिना जांच-पड़ताल के बड़ी रकम देने से बचें।

पुलिस ने यह भी कहा है कि यदि किसी के साथ मारपीट, धमकी या आर्थिक शोषण जैसी घटना होती है, तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत मिलने पर तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित है। महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

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