सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 मई को पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के लिए 3031 मई को होने वाले चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें विनेश फोगाट को राहत दी गई थी।

लाइव लॉ की खबर के अनुसार, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने उच्च न्यायायल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इस तरह विनेश फोगाट का चयन ट्रायल्स में खेलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के तरीके पर कुछ आपत्तियां जताईं। इन चिंताओं के बावजूद पीठ ने आदेश में दखल न देने का फैसला किया, क्योंकि एक दिन बाद ही चयन ट्रायल हैं।
पीठ ने एक खास निर्देश दिया कि विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने WFI की याचिका पर विनेश फोगाट को नोटिस भी जारी करते हुए कहा कि वह इन मुद्दों की जांच बाद में करेगी।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ‘‘हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आप जाकर ट्रायल्स में हिस्सा लीजिए।’’ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रवैये पर कुछ आपत्तियां जताईं। जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई की शुरुआत में ही विनेश फोगाट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान से कहा, ‘‘हमारे कुछ सवाल हैं।’’
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि विनेश फोगाट ने यह कहते हुए दिसंबर 2024 में छुट्टी ली थी कि वह ृअगस्त 2025 में वापसी करेंगी। जुलाई 2025 में वह मां बनीं और उन्होंने WFI को बताया कि वह एक जनवरी 2026 से हिस्सा लेने के लिए योग्य होंगी।
जस्टिस नरसिम्हा कहा कि हालांकि, विनेश फोगाट जनवरी में डोप टेस्ट से चूक गईं और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उनकी इस सफाई को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें हरियाणा में MLA के तौर पर विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होना था।



